
चंपावत, 28 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET-I एवं II) को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं बाधारहित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं।परगना मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी चम्पावत विपिन चन्द्र पन्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश के तहत चम्पावत परगना के तीन परीक्षा केंद्रों—जीआईसी चम्पावत (नोडल केंद्र), जीजीआईसी चम्पावत एवं मल्लिकार्जुन स्कूल चम्पावत—के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी।परीक्षा के दिन प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक दोनों पालियों के दौरान यह आदेश प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


