
टनकपुर, जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने और जनहानि को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा पीएम-राहत योजना को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में परिवहन विभाग टनकपुर द्वारा टैक्सी यूनियनों के साथ बैठकें आयोजित कर वाहन चालकों एवं टैक्सी संचालकों को योजना के प्रावधानों, दुर्घटना के समय तत्काल सहायता तथा कैशलेस उपचार की सुविधा के संबंध में जानकारी दी जा रही है।एआरटीओ श्री रिशु तिवारी ने बताया कि पीएम-राहत योजना के तहत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना सभी श्रेणी की सड़कों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए लागू है।उन्होंने बताया कि दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित अथवा मददगार व्यक्ति 112 पर संपर्क कर नजदीकी अस्पताल एवं एम्बुलेंस सहायता की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

परिवहन विभाग की टीम द्वारा वाहन चालकों को दुर्घटना की सूचना तत्काल 112 पर देने और घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।योजना से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण की व्यवस्था की गई है। शिकायतों का जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। विभाग द्वारा टैक्सी यूनियनों और वाहन चालकों को योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।एआरटीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए मदद के लिए आगे आने वाले नेक राहवीर (Good Samaritan) को निर्धारित प्रावधानों के तहत 25 हजार रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है।उन्होंने वाहन चालकों एवं आमजन से अपील की कि सड़क दुर्घटना के समय संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए घायल व्यक्ति की सहायता के लिए आगे आएं। दुर्घटना के बाद समय पर मिलने वाली चिकित्सा सहायता किसी व्यक्ति की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।



