
चम्पावत, 21 सितम्बर 2026,
सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की तत्काल मदद और बहुमूल्य जीवन बचाने के उद्देश्य से संचालित ‘राह-वीर (गुड समेरिटन) योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने एआरटीओ, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले पात्र राह-वीर को योजना के तहत मिलने वाली ₹25 हजार की प्रोत्साहन राशि का लाभ समय से दिलाया जाए।
उन्होंने कहा कि दुर्घटना के मामलों में एआरटीओ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित छह प्रारूपों में आवश्यक सूचनाएं एवं औपचारिकताएं समय पर पूरी करें, ताकि पात्र राह-वीर को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो।
जिलाधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद के लिए आमजन बिना झिझक आगे आएं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद शुरुआती समय में मिलने वाली त्वरित चिकित्सा सहायता कई बार किसी व्यक्ति की जान बचाने में महत्वपूर्ण साबित होती है।



