सुरक्षित बचपन अभियान के तहत टनकपुर के स्कूलों में जागरूकता शिविर, बच्चों को बताए कानूनी अधिकार

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टनकपुर, 27 अक्टूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 26 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाए जा रहे ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतर्गत टनकपुर के दो विद्यालयों में विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत के सचिव के निर्देशानुसार त्रिनिति पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य नीरज तथा महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय, टनकपुर में प्रधानाचार्य देवी दत्त जोशी की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी (अधिकार मित्र) शमशाद बानो ने किया।शिविर में पुलिस प्रशासन की ओर से उपनिरीक्षक कुशल नगरकोटी और हेड कांस्टेबल सीमा यादव तथा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), चम्पावत की काउंसलर ऋचा चौधरी एवं पुष्पा सामंत ने प्रतिभाग किया।

इस दौरान छात्र-छात्राओं को बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना-2024, पॉक्सो अधिनियम-2012, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।अभियान के तहत बच्चों को ऑनलाइन शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाव, सुरक्षा के प्रति सजग रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति में सहायता लेने के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई और जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित किए गए।शिविर में बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन सेवा 112 और एंबुलेंस सेवा 108 के बारे में भी जानकारी दी गई।कार्यक्रम में पीएलवी बिजेंद्र अग्रवाल, सुनील कुमार, अनिल कुमार तथा प्रो बोनो पीएलवी इजहार अली ने भी प्रतिभाग किया। शिविर का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना रहा।

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